
जानें, किस योजना के तहत मिलेगा सब्सिडी का लाभ और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन
Tractor Subsidy : किसानों के खेती–किसानी के काम के लिए ट्रैक्टर (Tractor) एक प्रमुख कृषि मशीन है जिसकी सहायता से किसान खेती के लगभग सभी काम आसानी से कर सकते हैं। ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर, रीपर कम बाइंडर जैसे कृषि यंत्रों को जोड़कर किसान अपनी खेती के काम को आसानी से कम समय और मेहनत में पूरा कर सकते हैं। इससे उनकी फसल की लागत भी कम हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।
इसी कड़ी में केंद्र सरकार की एक ऐसी ही योजना है जिसके तहत छोटे और गरीब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना का नाम कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) है जिसे संक्षेप में स्माम (SMAM) योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सरकार की ओर से पात्र किसानों को ट्रैक्टर की खरीद के लिए 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
ट्रैक्टर की लागत पर मिलती है सब्सिडी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन यानी स्माम योजना के तहत देश के पात्र किसानों को 20 से 50 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप 5 लाख रुपए तक का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं और आपने इस योजना के तहत अप्लाई किया है तो आपको ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर अधिकतम 50 प्रतिशत यानी 2.5 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। ऐसे में आपको ट्रैक्टर 2.5 लाख रुपए में मिल सकता है। हालांकि इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले किसान को इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराना होता है और इसके बाद ही वे ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।
योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए क्या है पात्रता व शर्तें
केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी है, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं–
- इस योजना में आवेदन के लिए किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
- किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- किसान के पास पहले किसी अन्य ऐसी योजना के तहत कोई ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए पंजीकरण या आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन यानी स्माम योजना के तहत आवेदन के समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं–
- लाभार्थी की पहचान के लिए आधार कार्ड
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि का विवरण जोड़ते समय अपलोड करने के लिए भूमि के अधिकार का रिकॉर्ड (RoR)
- बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिसमें लाभार्थी का विवरण दिया गया हो
- किसी भी पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
- एससी/एसटी/ओबीसी के मामले में जाति श्रेणी प्रमाण–पत्र की कॉपी आदि।
योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन
कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन योजना के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना काफी सरल है। आप नीचे दिए तरीके से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं–
- इस योजना के तहत पंजीकरण या आवेदन के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/ पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर आपको ‘Direct Benefit Transfer in Agriculture Mechanization’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको यहां फार्मर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए फार्मर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। आधार नंबर दर्ज करना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- इसके साथ ही आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी।
- अब अंत में फार्म को सबमिट करना होगा। इस तरह आप इस योजना में आवेदन कर पाएंगे।
योजना के तहत पंजीकरण या आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान
कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के तहत आवेदन करते समय मांगी गई सभी जानकारी सही–सही भरें, गलत जानकारी नहीं भरें, गलत जानकारी दर्ज करने पर आपको योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। आवेदन भरते समय आपको जिन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, वे इस प्रकार से है–
- डीबीटी पोर्टल में पंजीकरण करते समय किसान को ड्रॉप डाउन सूची से सही जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा।
- किसान का नाम आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए।
- किसान की श्रेणी (एससी/एसटी/सामान्य), किसान का प्रकार (छोटा/सीमांत/बड़ा) और लिंग (पुरुष/महिला) सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा भौतिक सत्यापन के समय आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सही विवरण प्रस्तुत करना किसान की जिम्मेदारी होगी।
- योजना के तहत आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।
योजना से संबंधित आवश्यक लिंक
योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक– https://agrimachinery.nic.in/
योजना में आवेदन के लिए लिंक– https://agrimachinery.nic.in/Index/Index