स्ट्रॉ रीपर सहित इन 7 टॉप कृषि यंत्रों पर मिल रही भारी सब्सिडी, अभी करें आवेदन

जानें, किन यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

Krishi Yantra Anudan Yojana :  किसानों को खेती के काम में आसानी हो इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) चलाई जा रही है जिससे किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र (Agricultural Machinery) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। राज्य के जो किसान सब्सिडी (Subsidy) पर कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सब्सिडी पर कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 

किसानों को किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से प्रदेश के किसानों को जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है, उनमें स्ट्रॉ रीपर, रीपर (स्व–चलित/ट्रैक्टर चलित), पॉवर वीडर, पाॅवर टिलर (8 एचपी से अधिक), पॉवर हैरो और श्रेडर/ मल्चर शामिल हैं। किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत पुरुष वर्ग, जाति वर्ग और जोत श्रेणी के आधार पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के तहत किसानों को अलग–अलग सब्सिडी दी जाती है जो 40 से 50 प्रतिशत तक होती है। जो किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं, वे ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर की सहायता से कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। 

किसानों को आवेदन के साथ जमा करना होगा डिमांड ड्राफ्ट 

कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत जो किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के साथ धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा। डीडी (DD) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किस कृषि यंत्र के लिए कितनी राशि का डीडी बनवाना होगा उसकी जानकारी इस प्रकार से हैं–

  • स्ट्रॉ रीपर के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि  – 10,000 रुपए 
  • रीपर (स्व–चलित/ट्रैक्टर चलित) के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि– 3300 रुपए
  • पॉवर वीडर के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि – 3100 रुपए
  • पॉवर टिलर (8 एचपी से अधिक) के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि– 5,000 रुपए
  • पॉवर हैरो  के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि – 3500 रुपए
  • श्रेडर/ मल्चर के लिए डिमांड ड्राफ्ट राशि – 5500 रुपए 

योजना के तहत किसानों का कृषि यंत्र अनुदान योजना की लॉटरी में चयन नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि यानी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के बिना आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा। निर्धारित राशि से कम राशि का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)  कृषि यंत्री की सूची में अपने जिले के कृषि यंत्री के नाम से बनवा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम खबर के अंत में कृषि यंत्री की जिलेवार सूची का लिंक दिया गया है जिसकी सहायता से आप अपने जिले के कृषि यंत्री की जानकारी देख सकते हैं। 

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

प्रदेश के किसानों को उपरोक्त सभी कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना में आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज (Documents) इस प्रकार से हैं– 

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक किसान का मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं एसएमएस द्वारा भेजी जाएंगी)
  • आवेदक के बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
  • निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  • खेत की जमीन के कागज जिसमें खसरा/खतौनी, बी1 की कॉपी
  •  ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए कहां करें आवेदन

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (E–krishi Yantra Anudan Portal) पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। वहीं वे किसान, जिन्होंने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के जरिये अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए लॉटरी 19 फरवरी 2025 को निकाली जाएगी। ऐसे में किसान 18 फरवरी 2025 की शाम तक इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधिक अधिक जानकारी के लिए प्रदेश के किसान अपने जिले या ब्लॉक के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 

योजना के लिए महत्वपूर्ण लिंक– 

योजना में आवेदन के लिए लिंक– https://farmer.mpdage.org/Home/Index

जिलेवार कृषि यंत्री की सूची के लिए लिंक– https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf

Leave a Comment